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16.03.2023. भुवनेश्वर।
बरिश कुमार सामंतरॉय.
कैश निकासी पर टीडीएस: एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम रिटर्न (आईटीआर) फाइल करें। इसका असर नकद निकासी पर भी पड़ता है।कैश निकासी पर टीडीएस: ऑनलाइन पेमेंट का दौर अब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग नकद में सौदा करते हैं। जाहिर है, आपको नकद भुगतान करना होगा। इसके लिए आप बैंक से कैश निकाल लें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक निश्चित सीमा के बाद नकद निकासी पर आपको टीडीएस देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 194 एन के तहत नकद निकासी पर टीडीएस 1 सितंबर 2019 या वित्त वर्ष 2019-2020 से लागू है।वार्षिक नकद निकासी सीमाटीडीएस एक्ट की धारा (194एन धारा 194एन) के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष के दौरान कुल 20 लाख रुपये से अधिक की राशि नकद निकालता है तो उसे टीडीएस का भुगतान करना होता है। यह भी ध्यान दें कि यह सीमा तब लागू होती है जब उसने पिछले लगातार तीन आकलन वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।आयकर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले तीन आकलन वर्षों में सभी या कोई भी आयकर रिटर्न दाखिल किया है, तो यदि वह एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकालता है, तो उसे नकदी पर टीडीएस का भुगतान करना होगा। भुगतान करना होगानकद पर टीडीएस कौन काट सकता हैबैंक या डाकघर निर्धारित सीमा से अधिक नकदी निकालने पर टीडीएस काटते हैं। यह तब कटता है जब किसी वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में उस व्यक्ति के खाते से 20 लाख से 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकाली जाती है। जी हां, अगर आप केंद्रीय या राज्य कर्मचारी हैं, बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, किसी बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट हैं, किसी बैंक के व्हाइट लेवल एटीएम के संचालक हैं या आरबीआई की सलाह पर सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति हैं तो उसे टीडीएस नहीं देना होगा।कितना टीडीएस काटा जाता हैयदि नकद निकासी करने वाले व्यक्ति ने पिछले तीनों आकलन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया है, तो 1 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।इसके अलावा 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर टीडीएस 2% और 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 5% की कटौती की जाएगी, यदि नकद निकासी व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है।जय हिंद जय भारत..

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