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त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनजर बदायूं में 30 मई तक धारा 163 लागू, प्रशासन अलर्ट
त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनजर बदायूं में 30 मई तक धारा 163 लागू, प्रशासन अलर्ट
बदायूं। जनपद में आगामी त्योहारों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को सकुशल, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 30 मार्च से 30 मई 2026 तक भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-अजहा (बकरीद), महर्षि कश्यप जयंती, महाराजा निषाद राज गुह्य जयंती, चंद्रशेखर जयंती और परशुराम जयंती जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं, जिनको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित करना, जुलूस निकालना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो, प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। एडीएम ने आमजन से अपील की है कि वे शासन-प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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