logo
(Trust Registration No. 393)
AIMA MEDIA
logo
1
0 views    0 comment
0 Shares

0
0 views    0 comment
0 Shares

कोरबा में मंत्री के भूमिपूजन के बाद बालको के जी-9 प्रोजेक्ट पर डीएफओ ने लगा दी रोक
Writing by : Anujkumar sahu

पूर्व मंत्री जयसिंह की शिकायत के बाद एक्शन... गरमायी राजनीति छग अपडेट । कोरबा बालकोकेG-9 बहुमंजिला आधुनिक भवन के निर्माण पर डीएफओं ने रोक लगा दी है। आपको बता 15 दिन पहले ही उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बालको के इस G - 9 प्रोजेक्ट का भूमिपूजन किया था। भूमिपूजन के बाद प्रबंधन बिल्डिंग निर्माण के कार्य को गति देता, इसी बीच पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इस निर्माण पर गंभीर अनियमितता और मनमानी के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और कलेक्टर से शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद अब डीएफओं ने बालको प्रबंधन के G-9 प्रोजेक्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। डीएफओं के इस आदेश के बाद एक बार फिर जिले की राजनीति गरमा गयी है गौरतलब है कि कोरबा जिले में संचालित बालको प्रबंधन को लेकर एक बार फिर राजीति गरमायी हुई है। पूर्ववर्ती सरकार में जो कांग्रेस के नेता बालको के पक्षधर थे, वहीं अब बालको के खिलाफ मोर्चा खोलकर विरोध कर रहे है। ताजा मामला बालको के सेक्टर 6 में बनने वाले जी - 9 बहुमंजिला आधुनिक आवासीय मकानों के निर्माण से जुड़ा है। जिसका हाल ही में 17 नवंबर को श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने भूमिपूजन किया था। मंत्री देवांगन के भूमिपूजन के ठीक 3 दिन बाद पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इस निर्माण पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत कर जांच की मांग की थी। जयसिंग ने बालको के इस प्रोजक्ट के निर्माण संबंधी अनुमति में गंभीर अनियमितताओं के साथ ही कानूनी नियमों का उल्लंघन किये जाने का गंभीर आरोप लगाया था। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने क्या लगाये थे आरोप ? बालको के G-9 भवन निर्माण पर जयसिंह अग्रवाल ने प्रबंधन पर राजस्व नियमों, पर्यावरणीय कानूनों, वन संरक्षण अधिनियम समेत सभी वैधानिक नियम और कानून की धज्जियां उड़ाने का गंभीर आरोप लगाया था। जयसिंह अग्रवाल ने बालको प्रबंधन पर मनमानी और नियमों की धज्जियां उड़ाकर 9 मंजिला भवन बनाने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाये थे। पूर्व मंत्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बालको के इस निर्माण पर तत्काल रोक लगाकर जांच की मांग करने के साथ ही कलेक्टर अजीत वसंत को भी इसकी शिकायत की थी। जिस पर अब कोरबा डीएफओं ने निर्माण कार्य पर स्टे लगाकर जांच शुरू कर दी है।

0
0 views    0 comment
0 Shares

✒️ हरिदयाल तिवारी

बिहार की नई सरकार ने सोमवार शाम एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की अधिसूचना जारी की है, जिसमें राज्य के 13 जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं, साथ ही कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।

इस ताज़ा सूची में Vivek Ranjan का नाम है — उन्हें सिवान का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे शिवहर जिले से तैनात थे।

अन्य जिलों में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं:

Shrikant Shastri को बेगूसराय का जिलाधिकारी बनाया गया है।

Taranjot Singh अब पश्चिम चंपारण (बेतिया) के DM होंगे।

Ashutosh Dwivedi को कटिहार की कमान सौंपी गई है।

इसके अलावा अरवल, मधेपुरा, शेखपुरा, अररिया जैसे जिलों में भी नए DMs तैनात हुए हैं।


सिर्फ जिलाधिकारियों का ही नहीं — कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नए प्रभार दिए गए हैं। यह पूरा बदलाव राज्य में प्रशासनिक गति, जवाबदेही और सुशासन को मज़बूत करने की सरकार की कोशिश को परिलक्षित करता है।

सिवान की बात करें — नए DM के रूप में Vivek Ranjan की तैनाती से चाही जा रही है कि जिले में कानून-व्यवस्था, विकास परियोजनाओं की गति, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और आम जनता की शिकायत-निपटान व्यवस्था में सुधार हो। उम्मीद है कि नई जिम्मेदारी के साथ जिले का प्रशासनिक ढांचा चुस्त-दुरुस्त होगा।

बाकी जिलों में हुई इस व्यापक नियुक्ति-पुनर्गठन को देखा जाए तो यह संकेत मिलता है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर पुनर्संरचना करते हुए नए कामकाज के लिए तैयारियाँ तेज कर दी हैं। आने वाले समय में इन तैनातियों से जनकुशलता, विकास व प्रशासनिक पारदर्शिता में किस प्रकार बदलाव आता है — यह जनता की निगाहों में रहेगा।

0
585 views    0 comment
0 Shares

कोरबा में जिंदा तालाब को राखड़ से पाटने का मामला सामने आया
Writing by : Anujkumar sahu

कोरबा जिले के नोनबिर्रा में स्थित एक जिंदा तालाब को राखड़ से पाटने का मामला सामने आया है। इस तालाब को गड्ढे की आड़ में राखड़ से पाटा जा रहा है, जिससे तालाब का अस्तित्व खत्म होने का खतरा है।

*पंचायत प्रतिनिधियों और सचिव पर आरोप*

इस मामले में पंचायत प्रतिनिधियों और सचिव पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने तालाब को पाटने की अनुमति दी है। सितंबर 2025 में जारी एक पंचायत प्रस्ताव के अनुसार बैगा डोंगरी के की जमीन खसरा नंबर 359/1 को ज्यादा ऊबड़-खाबड़ होना और गड्ढे होने से अनुपयोगी बताकर इसमें राख पटाई करने और फिर मिट्टी फीलिंग करने का प्रस्ताव सरपंच यशोदा बाई की अध्यक्षता में पारित किया गया था।

*5 लाख रुपए से गहरीकरण कराया गया था*

जिस तालाब को गड्ढे की आड़ में राखड़ से पाटने का काम हो रहा है, उसके लिए वर्ष 2018 में जनपद पंचायत विकास निधि से 5 लाख रुपये जारी किए गए थे। डोंगरी डबरी के नाम से इस तालाब की पहचान है। वर्ष 2018-19 में सरपंच-सचिव के प्रस्ताव अनुसार इस तालाब को गहरीकरण करने के लिए 5 लाख रुपये की स्वीकृति तत्कालीन जनपद सीईओ के द्वारा जारी की गई थी।

*क्या होगा कार्रवाई?*

सवाल है कि क्या इसके गुनहगारों पर कानून का शिकंजा कसेगा? जल स्रोतों को नष्ट करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी या फिर कोरबा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम बरीडीह में जिस तरह से 13 लाख के मनरेगा निर्मित तालाब को रसूखदारों ने दफन कर दिया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिला पंचायत में फाइल दबा दी गई, ऐसा कुछ इस डोंगरी तालाब के साथ भी होगा?

0
0 views    0 comment
0 Shares

कोरबा वन विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सावित्री अजय कंवर ने शिकायत की है कि तालाब निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जांच उसी अधिकारी को सौंपी गई है जिस पर आरोप है।

रेंजर मृत्युंजय शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने तालाब निर्माण में अनियमितताएं की हैं, लेकिन जांच भी वे ही कर रहे हैं। सावित्री अजय कंवर का कहना है कि यह बिल्ली से दूध की रखवाली जैसा है।

इतर, जिओ स्पार कंपनी के खिलाफ भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने बिना अनुमति बैचिंग प्लांट स्थापित किया है और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।

*कोरबा वन विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप*

- तालाब निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप
- जांच उसी अधिकारी को सौंपी गई है जिस पर आरोप है
- रेंजर मृत्युंजय शर्मा पर अनियमितताएं करने का आरोप

*जिओ स्पार कंपनी के खिलाफ आरोप*

- बिना अनुमति बैचिंग प्लांट स्थापित किया गया है
- स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है
- कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

0
0 views    0 comment
0 Shares

0
0 views    0 comment
0 Shares

0
383 views    0 comment
0 Shares

सिरोही जिले की शिवगंज उपखंड क्षेत्र के लोटिवाडा बड़ा गांव में स्थित कोड़ सिंह जी खेत के कुएं पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में आज अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह के समय हुई। कुएं पर लगे ट्रांसफार्मर के पास बिजली का एक वायर टूटकर गिरने से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसने तुरंत आग पकड़ ली और ट्रांसफार्मर तक फैल गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।
आसपास मौजूद किसानों और ग्रामीणों ने धुआं उठते देख तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से काम लेते हुए पहले बिजली आपूर्ति बंद करवाई

1
656 views    0 comment
0 Shares

To
The Secretary,
All India Media Association (AIMA)


Subject: Request for Media Intervention – Drainage Connection and CC Road Pending in NMDC Colony, Street No. 4, East Anand Bagh, Malkajgiri, Hyderabad

Respected Sir/Madam,

I, the undersigned, am a active member of AIMA and a resident of NMDC Colony, Street No. 4, East Anand Bagh, Malkajgiri, Hyderabad Telangana. I would like to bring to your urgent attention the long-pending civic issues in our locality that require immediate media coverage and escalation to the concerned authorities.

For several months, the residents of our street have been facing severe inconvenience due to lack of proper drainage connection and absence of a Cement Concrete (CC) road. Despite multiple requests and representations submitted to GHMC and local representatives, no action has been taken so far.

Because of the incomplete drainage system, wastewater frequently overflows onto the road, creating unhygienic conditions, foul smell, and serious health hazards, especially for children and senior citizens. The road condition has also deteriorated severely, causing difficulty for pedestrians, vehicles, and emergency services.

As a responsible citizen and member of AIMA, I humbly request your support in highlighting this issue in the media so that it reaches:

GHMC Commissioner & Engineering Department

Local Corporator & MLAs

Malkajgiri Parliamentary Office

Other concerned departments and political authorities

Your intervention will greatly help in ensuring that the civic authorities take immediate action and provide:

Proper drainage connection and completion of sewage works

Construction of a CC road in NMDC Colony, Street No. 4

We request your assistance in amplifying this public issue so that the responsible departments initiate the necessary developmental works at the earliest.

Thanking you in anticipation.

Sincerely,
K.Raghunath
Active Member – All India Media Association (AIMA)
Resident: NMDC Colony, Street No. 4
East Anand Bagh, Malkajgiri, Hyderabad, Telangana.
9866021889

0
820 views    0 comment
0 Shares

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 08 दिसंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रांची (झारखंड)। नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय, बालूमाथ, लातेहार के निर्माण कार्य हेतु रू० 38,82,08,000/-(अड़तीस करोड़ बयासी लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ वर्ष 2026 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय न्यायालय द्वारा W.P. (S) No. 625/2021, वन्दना भारती एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.10.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont Case No. 1040/2024 में दिनांक-02.05.2025 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन के क्रम में वादियों श्रीमती वन्दना भारती तथा श्रीमती सुषमा बड़ाईक की उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करने तथा वरीयता पुनर्निर्धारण करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021) के तहत झारखण्ड राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

★ गोड्डा अन्तर्गत "घाटबंका (NH-333A) से देवडांड़ (दामा) (सुन्दरपहाड़ी-अगिया मोड़, ODR पथ पर) भाया संदमारा, बेलबथान, राजदाहा एवं जामकुंदर पथ के कि०मी० 0.00 से किमी० 17.808 (कुल लं०-17.808 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, Rehabilitaion & Resettlement एवं Plantation सहित)" हेतु रू० 127,54,22,800/- एक सौ सताईस करोड़ चौवन लाख बाईस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ साहेबगंज जिलान्तर्गत "दिग्धी मोड़ (NH-80) से मालिन रिसौड़ मोड़ (NH-80) (कुल लं०-8.176 कि०मी०)" को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Plantation सहित)" हेतु रू० 61,57,55,800/-(इकसठ करोड़ सन्तावन लाख पचपन हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, डालटनगंज अन्तर्गत "डालटनगंज से चैनपुर पथ (चैनपुर ब्लॉक) में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य (पहुँच पथ निर्माण, भू-अर्जन, R&R एवं Electrical Utility Shifting सहित) (Span Arrangement-12x37.20m)" हेतु रू० 64,06,15,000/- (चौंसठ करोड़ छः लाख पंद्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत बांकुटोली-कुरकुरा बानो पथ (कुल लम्बाई-33.568 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं पुल निर्माण सहित) हेतु रु० 140,51,68,000/- (एक सौ चालीस करोड़ इक्यावन लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ WP(S) No-3574/2021 बुकेश्वर हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 06.10.2025 एवं दिनांक 20.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र, मुटा के संचालन हेतु सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड एवं Bombay Natural History Society (BNHS) के बीच MoU का अनुमोदन वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No.5991/2022, नीरा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती नीरा कुमारी की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 5220/2024, राम बहादुर मोची बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० राम बहादुर मोची, भूतपूर्व पदचर की सेवा सम्पुष्ट करते हुए देय ACP/MACP का वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-4 (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ WP(S) No.-5588/2024 Dr. Pushplata V/s State of Jharkhand & Ors. में दिनांक-14.10.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डॉ० पुष्पलता के योगदान स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, परसपानी, गोड्डा के इंटर्नी छात्र-छात्राओं के मासिक वृत्तिका राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० प्रभु सहाय लिण्डा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोड्डा को सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० अंजना गांधी, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय मेला / महोत्सवों के आयोजन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य में अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई।

★ "मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ WP(S) No-1003/2021 माया देवी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक:-09.02.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गयी सेवावधि को सेवान्त लाभों हेतु गणना के निमित स्वीकृति दी गई।

★ खरीफ विपणन मौसम 2025-26 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए 'झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना' की स्वीकृति दी गई।

★ खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति हेतु धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल 48 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृति दी गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति की दर निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत "सिरमटोली चौक-राजेन्द्र चौक-मेकॉन गोलचक्कर (Mecon Round about) (कुल लंबाई-2.34 कि०मी०) पर चार लेन फ्लाईओवर (Flyover) / एलिवेटेड (Elevated) road cum आर०ओ०बी० (ROB) निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग तथा resettlement एवं rehabilitation सहित)" हेतु रू० 470,12,79,800/- (रूपये चार सौ सत्तर करोड़ बारह लाख उन्नासी हजार आठ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल-बड़कागांव के विभिन्न मौजा, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, विभिन्न किस्म, कुल रकबा 41.965 एकड़, गैरमजरूआ खास एवं गैरमजरूआ आम खाते की भूमि कुल देय राशि 16,91,71,252 /- (सोलह करोड़ इक्यानवे लाख इकहत्तर हजार दो सौ बावन) रूपये मात्र की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु NTPC Lid. के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अन्तर्गत गठित झारखण्ड पारिस्थितिकी पर्यटन प्राधिकार (JETA) के Articles of Association (Rules, Regulations and Byelaws) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले में सिमरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया, चतरा के निर्माण कार्य हेतु रू० 34,62,10,300/- (चौतीस करोड़ बासठ लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राँची विश्वविद्यालय, राँची एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल बड़कागाँव के मौजा-रूदी अंतर्निहित कुल रकबा 52.57 एकड़, गैमजरूआ खास, किस्म जंगल झाड़ी भूमि कुल देय राशि 12,86,60,182/- (बारह करोड़ छियासी लाख साठ हजार एक सौ बयासी) रूपये मात्र की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एन०टी०पी०सी० लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की धारा-10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के बावत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 (Jharkhand Treasury Code, 2016) में संशोधन/परिमार्जन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

4
781 views    0 comment
0 Shares

1
0 views    0 comment
0 Shares