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*BHU-IIT की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत अर्जी ख़ारिज, जज बोले – जमानत का कोई आधार नहीं*

*BHU-IIT की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत अर्जी ख़ारिज, जज बोले – जमानत का कोई आधार नहीं*


*वाराणसी।* BHU-IIT की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम कुलदीप सिंह की अदालत ने गैंग रेप के आरोपी बजरडीहा जीवतीपुर निवासी सक्षम पटेल, आनंद चौहान व ब्रिज इंक्लेव निवासी कुणाल पाण्डेय की जमानत अर्जी खारिज करतेहुए कहा कि इन्हें जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं है, ऐसे में अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की जाती है। कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध ए डी जी सी मनोज कुमार गुप्त ने किया।
अभियोजन के मुताबिक, 1 नवम्बर 2023 की देर रात BHU-IIT की छात्रा रात डेढ़ बजे दोस्त के साथ टहलने निकली थी। उसी दौरान 3 युवक बुलेट सवार मिले और कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकत करने लगे, इस वारदात को खूब सियासी हंगामा मचा था। घटना के एक महीने बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान व उनकी गिरफ़्तारी की।

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