logo

जमीन घोटाला मामले के आरोपित मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका खारिज

रांची 10 जुलाई :धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले के आरोपित मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
उल्लेखनीय है कि 16 अप्रैल को जमीन कारोबारी मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और जेएमएम नेता अंतू तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने जेएमएम नेता अंतू तिर्की सहित कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से ये सभी जेल में बंद हैं। मो. इरशाद की ओर से गत 15 जून को जमानत याचिका दाखिल की गयी थी।

0
0 views