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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु ऋण के लिए 15 अक्टूबर तक क

प्रयागराज। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु ऋण के लिए 15 अक्टूबर तक करें आवेदन उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, अजय कुमार चौरसिया ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि सूक्ष्म श्रेणी के औद्योगिक इकाईयाॅ स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आॅनलाइन ऋण आवेदन पत्र कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, प्रयागराज द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम ऋण रू0 25.00 लाख व सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम ऋण रू0 10.00 लाख की देयता अनुमन्य है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली समस्त प्रकार की इकाई हेतु सम्पूर्ण परियोजना लागत का अधिकतम 25ः की दर से सब्सिडी देय होगी। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। आवेदक कम से कम हाई स्कूल पास हो। यदि किसी आवेदक द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत सब्सिडी प्राप्त की गई है तो वे पात्र नहीं होंगे। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्थान का डिफाल्टर न हो। आॅनलाइनपोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in पर भरे गये आवेदन पत्र ही मान्य होंगे। आवेदक को आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र (हाई स्कूल), निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल/राशन कार्ड/किरायानामा), नोटरी हलफनामा तथा परियोजना रिपोर्ट पोर्टल पर भरे गये आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। आॅनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गयी है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, 5 नया कटरा, प्रयागराज में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

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