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स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक (हिन्द, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा खेल) और प्राथमिक शिक्षक (खेल) चयन परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची 6 मई को जारी कर दी गई है। अब 12 से 18 मई तक अभ्यर्थियों द्वारा शाला विकल्प चयन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा खेल) एवं प्राथमिक शिक्षक (खेल) चयन परीक्षा 2024 के पात्र अभ्यर्थियों के लिए शाला विकल्प चयन के लिए सूचना जारी की गई है। जारी सूचना अनुसार अभ्यर्थियों को आवंटित संभाग,जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। शाला विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में उन्हे आवंटित संभाग,जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। निर्धारित अवधि में शाला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शाला का आवंटन किया जायेगा। इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है, उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण के लिए विश्वविद्यालय अथवा सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा दस्तावेज जारी किया गया था, को प्रमाणीकरण के लिए भेजे गये हैं। प्रमाणीकरण,सत्यापन के आधार पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य,अमान्य की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की गई है, उनकी कारण सहित सूची पोर्टल trc.mponline.gov.in पर प्रदर्शित की गई है। अभ्यर्थी नियमित रूप से एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल trc.mponline.gov.in देखते रहें। माध्यमिक शिक्षक (गायन-वादन) एवं प्राथमिक शिक्षक (गायन-वादन, नृत्य) पद के अभ्यर्थियों के लिए पृथक से सूचना प्रकाशित की जायेगी।वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक पूर्ण करने की अपील है जिससे उनकी प्राथमिकता के अनुसार विद्यालय आवंटित किया जा सके।

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