मेरठ: सौरभ हत्याकांड में आज अहम सुनवाई, पुलिसकर्मी होंगे पेश
मेरठ: सौरभ राजपूत हत्याकांड की जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आरोपी साहिल ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने ब्रह्मपुरी थाने के तीन पुलिसकर्मियों को साक्ष्यों के साथ पेश होने का आदेश दिया। थाना प्रभारी, प्रधान लिपिक और बेतार संदेश संचालक को अदालत में आरोपियों मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी से संबंधित चित्र, दैनिक अभिलेख और बेतार संदेश के अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे।
सुनवाई के दौरान साहिल की अधिवक्ता रेखा जैन ने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं और अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने यह मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि तय की और पुलिस कर्मियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ पेश होने का निर्देश दिया। मृतक की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में हैं और अब बचाव पक्ष के साक्ष्यों की सुनवाई जारी है।