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पेंड्रा: तलवार से हमला मामले में पिता-पुत्र को 10-10 साल की सजा

पेंड्रा : छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में दो भाइयों पर तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र सेवा सिंह धुर्वे और गोविंद धुर्वे को 10-10 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त कार्रवाई की है।

घटना 18 जून 2025 की रात ग्राम टीकरकला में दशगात्र कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जब सौरभ भट्ट अपने भाई संदीप भट्ट को लेने आए थे। इस दौरान पुराने विवाद को लेकर गोविंद धुर्वे ने गाली-गलौज शुरू की, जिसके बाद पिता सेवा सिंह तलवार लेकर मौके पर पहुंचा और दोनों ने मिलकर संदीप पर जानलेवा हमला किया। सौरभ भट्ट को भी पीटा गया। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया और सख्त सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि इस तरह की हिंसा के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है और कड़ी सजा आवश्यक है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने मामले में प्रभावी पैरवी की। दोनों दोषियों को जेल वारंट जारी कर जिला जेल पेंड्रारोड भेज दिया गया है।

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