सौरभ मर्डर केस: कोर्ट में मुस्कान की सफाई, बोली—मुझ पर लगे आरोप झूठे
मेरठ। ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को 13 महीने बाद हत्या रूपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान सौरभ की मां रेणु और भाई बबलू भी यहां पहुंचे।
रेनू में दोनों आरोपियों को पेशी पर ले जाने के दौरान खरी-खोटी सुनाई और फांसी की मांग की। सौरभ की हत्या को लेकर इतना आक्रोश था कि 19 मार्च को दोनों की पेशी के दौरान वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी थी। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।
इसके बाद से दोनों हत्यारोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा था। दोनों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी। इस केस में 22 गवाहों ने बयान दर्ज कराए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत में चल रही है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 353 की कार्यवाही के लिए दोनों आरोपियों को कोर्ट में लाया गया। दोनों आरोपियों से गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने 15 से अधिक सवाल पूछे जा सकते हैं।
तीन मार्च 2025 की रात सौरभ की हत्या कर दी गई थी। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर ब्रह्मपुरी थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।