सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल और अस्पताल सील करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मेरठ पूर्व कमिश्नर हृर्षिकेश भास्कर यशोद
मेरठ। शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल, नर्सिंग और बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 24 घंटे के अंदर ऐसे स्कूल और अस्पताल सील करने के आदेश दिए लेकिन बाद ने समय सीमा को खत्म कर दिया गया।
कोर्ट के समक्ष आवास एवं विकास परिषद ने 44 संपत्तियां को पूर्णतः व्यावसायिक चिन्हित किया है। जो अब कार्यवाही की जद में आ गई है। मेरठ के पूर्व कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश खिलाफ ध्वस्तीकरण बंद करने का आदेश जारी करने के लिए पूछताछ की। मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल की लगाई गई है।