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रांची : आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया जारी, 15 मार्च तक करें आवेदन

्निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा (प्रथम कक्षा या प्री-प्राइमरी जहां लागू हो) की 25% सीटों पर अभिवंचित समूह (Disadvantaged Group) एवं कमजोर वर्ग (Weaker Section) के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया जारी

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया www.rteranchi.in पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 है

रांची (झारखंड)। जिला प्रशासन सभी योग्य बच्चों को इस अवसर से लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृपया समय रहते आवेदन करें और इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि कोई भी पात्र बच्चा वंचित न रहे

रांची जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा (प्रथम कक्षा या प्री-प्राइमरी जहां लागू हो) की 25% सीटों पर अभिवंचित समूह (Disadvantaged Group) एवं कमजोर वर्ग (Weaker Section) के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया जारी है।

इस वर्ष (शैक्षणिक सत्र 2026-27) के लिए दिनांक 15 फरवरी 2026 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया www.rteranchi.in पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 है।

- कुल 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 1161 आरक्षित सीटें घोषित की गई हैं।

- अब तक पोर्टल पर 383 छात्रों द्वारा 1059 सीटों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

- कई विद्यालयों में रिक्त सीटों के विरुद्ध आवेदन कम प्राप्त हुए हैं।

- विशेष रूप से 24 विद्यालयों में रिक्त सीटों के विरुद्ध एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (इन विद्यालयों की सूची संबंधित विभाग/पोर्टल पर उपलब्ध है)।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर दिनांक 07 मार्च 2026 को जिला स्तर पर सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO) के साथ प्रखंडवार आवेदन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में आवेदन विशेष रूप से कम हैं। अतः सभी प्रखंडों को निदेश दिया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक *प्रचार-प्रसार* करें, जैसे:

- ग्राम सभाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायतों एवं स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना।

- अभिभावकों को लाभ की जानकारी पहुंचाना तथा ऑनलाइन आवेदन में सहायता प्रदान करना।

प्रखंडवार *नोडल पदाधिकारी* नामित किए गए हैं, जो इस प्रक्रिया की निगरानी एवं समन्वय करेंगे।

सभी योग्य अभिभावकों से अपील की जाती है कि वे 15 मार्च 2026 तक www.rteranchi.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन अवश्य पूर्ण करें। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अभिवंचित बच्चों के लिए है, जिन्हें निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

उपायुक्त सह जिला जिला दंडाधिकारी रांची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि योग्य लाभुकों को *आय प्रमाण पत्र* एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र शीघ्र निर्गत किए जाएं।

- आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की सहायता के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों या स्थानीय नोडल पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

- पोर्टल पर विद्यालयवार सीटों की सूची, आवेदन स्थिति आदि की जानकारी उपलब्ध है।

यह पहल *शिक्षा का अधिकार* सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन सभी योग्य बच्चों को इस अवसर से लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृपया समय रहते आवेदन करें और इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि कोई भी पात्र बच्चा वंचित न रहे।

★ अबुआ साथी–9430328080
जन शिकायत हेतु रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर

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