logo

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खंडार के तत्वाधान में आज दिनांक 02 जनवरी 2026 को पुलिस थाना बहरावंडा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खंडार के तत्वाधान में आज दिनांक 02 जनवरी 2026 को पुलिस थाना बहरावंडा कला एवं ग्राम पंचायत बहरावंडा कला में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में उपस्थित आमजन को पीएलवी बैकुंठनाथ मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि
भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया है यह अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं। पीएलबी बैकुंठनाथ मिश्रा ने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

साथ ही बाल विवाह रोकथाम अभियान के संबंध में पीएलवी बैकुंठनाथ मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कम उम्र में होने वाली शादियों को रोकना इस अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बच्चों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा समाज में सोच को बदलने के संबंध में उपस्थित आमजन को प्रेरित किया। बाल विवाह के दुष्परिणाम बताते हुए जानकारी दी कि बाल विवाह करने से शिक्षा का रुक जाना, कम उम्र में गर्भावस्था से स्वास्थ्य जोखिम, गरीबी और असमानता बढ़ना, मानसिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होना आदि के बारे में जानकारी दी तथा इसकी रोकथाम हेतु माता-पिता और समुदायों को जागरूक रहने, हेल्पलाइन और स्थानीय प्रशासन को सूचना देने, संगठनों के सहयोग से बाल विवाह को रोकने आदि के संबंध में प्रेषित किया।
इस अवसर पर मदरूप सिंह पुलिस थाना अधिकारी पुलिस थाना बहरावंडा कला सहित अन्य आमजन उपस्थित थे।

10
1987 views