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जितेन्द्र जायसवाल नागदा जिला उज्जैन न नगर स्थित रॉयल थाई स्पा सेंटर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(बी) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया



नागदा नगर स्थित रॉयल थाई स्पा सेंटर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(बी) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

माननीय कलेक्टर महोदय, उज्जैन द्वारा क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त होटल, लॉज, स्पा सेंटर आदि के संचालकों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों एवं आने वाले ग्राहकों की सूची संधारित कर, उसकी जानकारी संबंधित थाना में लिखित रूप से उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

उक्त आदेश के पालन की जांच के दौरान आज दिनांक को रॉयल थाई स्पा सेंटर का निरीक्षण किया गया, जहाँ कर्मचारियों एवं ग्राहकों से संबंधित कोई भी रजिस्टर अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया। यह कलेक्टर महोदय के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।

उक्त उल्लंघन के संबंध में थाना नागदा पर स्पा सेंटर संचालक अदनान खान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 559/2025, धारा 223(बी) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

— थाना नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

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