यूपी के पांच ज़िलों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी अंतरिम रोक
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के पांच ज़िलों में कोरोना से बिगड़ते हालात के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 19 अप्रैल रात 10 बजे से लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर में सम्पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया था।
इस आदेश पर प्रदेश सरकार ने 19 अप्रैल को ही अपनी मंशा साफ करते हुए कहा था कि हमें जीवन और जीविका दोनों बचाने हैं इसलिए हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते।
इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एसजी तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया था, जिसपर सोमवार की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्देश कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण है। सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण काल में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार को लगता है कि बिना लॉकडाउन के बात नहीं बनेगी तो लॉकडाउन भी होगा। जैसा पहले भी किया गया था।