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*तो क्या अब जेल जाएंगी जरवल चेयरमैन और उनके पति* *सत्र न्यायाधीश ने खारिज की अग्रिम जमानत* प्रणाम हिंदुस्तान संतोष श्रीवास्तव जिला संवादाता बहराइच। सत्र न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में जरवल चेयरमैन और उनके पति की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद जरवल चेयरमैन और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।



संतोष श्रीवास्तव
बहराइच। सत्र न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में जरवल चेयरमैन और उनके पति की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद जरवल चेयरमैन और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

जरवल नगर पंचायत के मोहल्ला अहमदशाह नगर निवासी आयशा पुत्री वारिस अली ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय पर वाद दायर कहा था था कि नगर पंचायत कार्यालय के कर-मुहर्रिर बृजेश यादव,चैयरमैन तस्लीम बानो,चैयरमैन पति इन्तिजार अहमद उर्फ मिथुन ने कस्बा स्थित सरकारी जलमग्न भूमि के गाटा सं0-589/0.004 को आबादी की जमीन बताकर उसको बेंच दिया।

उसने मकान खरीदते समय ज्यादा छानबीन नहीं की।कुछ दिन बाद तहसीलदार कैसरगंज ने मकान गिराने का नोटिस चस्पा कर दिया और घर को बुलडोजर लगाकर धराशायी कर दिया। महिला ने शिकायत करते हुए कहा कि तुमने हमारे साथ जालसाजी किया है हम तुम लोगो पर फ्राड का मुकदमा करेंगे तो काफी नाराज व उत्तेजित हो गये।

उसको बहुत भला बुरा कहते हुए कहा कि वह इस कस्बे के चेयरमैन है। सारी सम्पत्ति हमारी है, हम चाहे बैनामा करें या किसी का पट्टा बनावे।उसके बाद में उसका घर लुट जाये या वर्वाद हो जाये।हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे व तुम्हारे परिवार के ऊपर इतने मुकदमे लदवा देंगे कि तुम्हारी पूरी जिन्दगी बर्बाद हो जायेगी।

कोर्ट के आदेश पर जरवल चैयरमैन तस्लीम बानो,उनके पति इन्तिजार अहमद उर्फ मिथुन और कर मुहर्रिर बृजेश यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा319(2),318(4),338,336(3),340(2),351(3) का मुकदमा दर्ज हुआ था।

जरवल नगर पंचायत की अध्यक्षा तस्लीम बानो और उनके पति इन्तिजार अहमद उर्फ मिथुन ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की।न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार ने साक्ष्य अवलोकन और शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद प्रकरण को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब जरवल चेयरमैन और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।
इस सम्बंध में क्षेत्राधिकारी कैसरगंज रबी खोखर ने गिरफ्तारी से इन्कार करते हुए कहा कि पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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