*तो क्या अब जेल जाएंगी जरवल चेयरमैन और उनके पति*
*सत्र न्यायाधीश ने खारिज की अग्रिम जमानत*
प्रणाम हिंदुस्तान संतोष श्रीवास्तव जिला संवादाता
बहराइच। सत्र न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में जरवल चेयरमैन और उनके पति की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद जरवल चेयरमैन और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
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