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मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

जिला पुलिस की दमदार पैरवी के चलते छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के चर्चित मामले में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा आरोपी को मुकदमा नंबर 265 दिनांक 20.09.2024 धारा 140 (1),103(1) BNS थाना छछरौली में फांसी की सजा सुनाई गई।
दिनांक 20.09.2024 को थाना छछरौली क्षेत्र के गांव की एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 20 सितंबर 2024 को छह वर्षीय बच्ची शाम को घर के बाहर खेलते-खेलते लापता हो गई थी। बच्ची को जब तलाशा और कुछ पता नहीं चला तो गांव वालों से पूछताछ की। इस दौरान जानकारी मिली कि राजेश कुमार उर्फ निर्मल उसे खेतों की ओर ले जाता देखा गया था। इसके बाद बच्ची का शव गांव से थोड़ी दूरी पर गन्ने के खेत में बरामद हुआ। इस सूचना पर मुकदमा नंबर 265 दिनांक 20.09.2024 धारा 140 (1),103(1) BNS थाना छछरौली में दर्ज करवाया गया।
इस मामले की जांच उप निरीक्षक रोहतास द्वारा की गई। जांच अधिकारी द्वारा इस मुकदमे में तथ्य इकठे किए गए साइंटिफिक जांच की गई और अदालत में दमदार पैरवी की गई। यह मुकदमा माननीय न्यायालय मती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर में विचाराधीन रहा। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मानिटरिंग सेल द्वारा की गयी सशक्त पैरवी एंव प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय श्रीमती रंजना अग्रवाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी यमुनानगर द्वारा दिनांक 15-05-25 को राजेश कुमार उर्फ निर्मल पुत्र रामजी लाल वासी गांव दसोरा को मुकदमा नंबर 265 दिनांक 20.09.2024 धारा 140 (1),103(1) BNS थाना छछरौली में फांसी की सजा सुनाई।

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