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जितेन्द्र जायसवाल न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य में श्रमिकों के लिए दिनांक 01-04-2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध



न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य में श्रमिकों के लिए दिनांक 01-04-2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।
1 अप्रैल 2024 से प्रभावित पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्रमांक WP 10772/2025 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20-03-25 को न्यूनतम मजदूरी 1 अप्रैल 2024 से लागू है।
उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित विनियोजित में न्यूनतम वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील 67 अनुसूचित विनियोजित में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील न्यूनतम मजदूरी दर में 25% की बढ़ोतरी की गई है। जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है। 26 दिन के मान से प्रतिदिन 85.58 (86) प्रति दिन की दैनिक बढ़ोतरी की गई जिसका महीने का 2225 रुपया श्रमिकों को बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा ।
एरियर का भुगतान 01-04-24 से 31-03-25 11 महीने का भुगतान किया जाना है।
मई 2024 में 13 रुपये का भुगतान श्रमायुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश शासन इंदौर से महंगाई भत्ते के नाम से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। न्यूनतम मजदूरी दर अप्रैल 2014 के बाद अप्रैल 2024 में लागू किया गया मामला हाइकोर्ट में न्यूनतम मजदूरी 86 रुपये का चल रहा था, इसलिए न्यूनतम वेतन मजदूरी दर 86 रुपये के हिसाब से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों दैनिक वेतनभोगी एवं श्रमिकों कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए अनुसूची के अनुसार निर्धारित करता है जो दिनांक 01-04-2024 से देय है।
जितेंद्र जायसवाल द्वारा बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को 86 रुपये प्रतिदिन के मान से भुगतान किया जाए एवं 11 महीने का एरियर भी जल्द से जल्द में किया जाए, जो कि मामला इंदौर हाइकोर्ट में चल रहा था। अगर कोई उद्योग, समूह, या ठेकेदार भुगतान नहीं करता है या कम करता है तो न्यायालय का आदेश की अवहेलना माना जाएगा। उस उपरांत संबंधित उद्योग व ठेकेदार की संबंधित विभाग में शिकायत की जाएगी।
SDM कार्यालय इन्दौर हाइकोर्ट, मुख्य मंत्री कार्यालय,
श्रममंत्री कार्यालय, लेबर कमिश्नर इंदौर। , केंद्रीय मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय पर शिकायत प्रस्तुत की जाएगी।
RTI कार्यकर्ता
आउटसोर्स कर्मचारी संघ
जिला प्रभारी जितेंद्र जायसवाल

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