
हरियाणा में पास हुए 4 बिल, जानिए हरियाणा में किन चीजों पर लगी रोक
Haryana new bill मुख्यमंत्री Nayab Saini ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की 10वें दिन की कार्यवाही में भाग लिया, इस दौरान जनहित में 4 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पास किए गए।
1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 पास किया गया। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
2. जुआ-सट्टा विधेयक-2025 सदन में पारित हुआ। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी।
3. हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024 सदन में पारित किया गया। इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
4. हरियाणा शव सम्मान निपटान बिल भी आज सदन में पास किया गया है। सदन में हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक पास हुआ। अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके तहत 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा।