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समागमों में गैदरिंग की लिमिट क्रॉस की तो आयोजक समेत आयोजन स्थल के मालक पर भी होगी एफ.आई.आर!

लुधियाना। शहर में करोना वायरस के केसों में बढ़ोतरी देखकर डी.सी और पुलिस कमिश्नर ने शहर भर में सखती करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि करोना की गाइडलाइंस का पालन ना करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज की जाएगी।

समारोह में आउटडोर कै
गैदरिंग के लिए 200 व इंडौर गैदरिंग के लिए 100 लोगों की लिमिट तय की है। जिस का उल्लंघन किया गया तो सिर्फ समारोह के प्रबंधक पर ही नहीं बल्कि जिस जगह पर समारोह हो रहा होगा उसके मालिक पर भी ऐफ आई आर दर्ज की जाएगी।

इस संबंधी सभी होटलों, मैरिज पैैैैैैलेसों और रेस्टोरेंट को भी सूचना दे दी गई है और इन जगहों पर अचानक निरीक्षण भी किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा वह पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने मंगलवार को पुलिस लाइंस में निजी अस्पतालों में धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में यह बातें कहीं।

मीटिंग में ए डी सी (डेवलपमेंट) संदीप कुमार, ज्वांइट पुलिस कमिश्नर दीपक पारीक, डी सी पी अश्वनी कपूर, ए डी सी (जनरल) अमरजीत बैंस और सिविल सर्जन डॉक्टर सुखजीवन कक्कड़ भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने रात के कर्फ्यू लगाने की संभावना को लेकर उपस्थित प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए है।

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