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कोविड 19 के उच्च संचालन प्रक्रिया के तहत जारी किए निर्देश

पानीपत । उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने कोविड-19 के उच्च संचालन प्रक्रिया के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्देश दिए हैं कि बंद स्थान में सभागार की क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत व्यक्तियों के इकट्ठा  होने की अनुमति रहेगी। यदि किसी सभागार की क्षमता एक हजार है तो उसमें 500 की अनुमति होगी।

इसी तरह खुले स्थान पर भीड़ इकट्ठा  करने पर किसी भी तरह की कोई पाबन्दी नही होगी, लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करना जरूरी होगा। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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