जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अभ्यर्थियों, राजनीतिक दल एवं आम नागरिकों के लिए लगाई निषेधाज्ञा
मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
विधानसभा आम निर्वाचन, 2024 के क्रम में गढ़वा जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक- 13.11.2024 (07:00 बजे पूर्वाहन से 05:00 बजे अपराह्न तक) के 48 घंटे पूर्व अर्थात् 11.11.2024 के अपराहन 05:00 बजे से दिनांक- 13.11.2024 के अपराह्न तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा मतदान दिवस के दिन दिनांक- 13.11.2024 को अभ्यर्थी/राजनीतिक दल/आम नागरिक के द्वारा विभिन्न प्रावधानों का पालन करने हेतु लागू की गई है, जिसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा आयोजित किया जाना वर्जित है।
आवश्यक सेवाओं अथवा निर्वाचन से सम्बद्ध वाहनों को छोड़कर मतदान केन्द्रों के 200 मीटर के परिधि के अंदर कोई प्राइवेट वाहन की अनुमति नहीं होगी।
मतदान दलों व निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध कर्मियों को छोड़कर सेल्युलर फोन, कॉडलेस फोन इत्यादि का प्रयोग मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में नहीं किया जा सकेगा।
मतदान दलों के द्वारा उपयोग करने के अलावे मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि में प्रचार संबंधी कोई Poster, Banner, ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा।
सम्पूर्ण गढ़वा जिला क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135C के तहत् दिनांक- 11.11.2024 के अपराह्न 05:00 बजे से मतदान समाप्ति तक अर्थात् 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मद्य निषेध (Dri day) लागू रहेगा। इसके अधीन किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला दुकान में अथवा किसी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान में कोई भी मादक लीकर या वैसे ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।
अभ्यर्थी/राजनीतिक दल द्वारा वितरित किय जाने वाले मतदाता पर्ची पर अभ्यर्थी/पार्टी का नाम या किसी प्रकार का संकेत चिन्ह अंकित नहीं रहेगा।
साथ ही किसी व्यक्ति के साथ संलग्न सुरक्षा कर्मी का मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश वर्जित रहेगा।
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