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गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

वाराणसी। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत ने भेलूपुर थाना निवासी आरोपित खुर्शीद को पचास- पचास हजार लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर थाना प्रभारी अजय कुमार 31 अक्टूबर 2020 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि गैंग लीडर विशाल चौधरी अपने गैंग के सदस्य दीपक सिंह व खुर्शीद के साथ नाजायज़ गैंग बनाकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है।
ये लोग अपने अपने गिरोह के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक एवं बुनियादी लाभ के लिए गैंग बनाकर अपराध कारित करते है। इनकी दहशत इतनी ज्यादा है कि कोई इनके खिलाफ शिकायत करने या गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। जिसके बाद जिलाधिकारी की संस्तुति पर भेलूपुर थाना प्रभारी ने इनके खिलाफ भेलूपुर थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि आरोपित का न तो कोई संगठित गिरोह है और न ही वह किसी गिरोह का सदस्य है। उसके खिलाफ जो दो मुकदमे गैंग चार्ट में दिखाए गए है, उसमे उसकी जमानत पहले ही हो चुकी है। पुलिस ने रंजिशवश उसे आरोपित बना दिया गया है। अदालत ने पत्रावलियों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपित की जमानत मंजूर कर ली।

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