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पंचायत चुनाव 2021

देवरिया। पंचायत चुनाव के लिए 22 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाली है। इसके साथ ही आरक्षण सूची पर भी काम चल रहा है। अब सीटों के आरक्षण पर भावी उम्मीदवारों की निगाह टिकी है।

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों से जमा कराई जाने वाली जमानत राशि के साथ ही चुनावी खर्च के दायरे को नहीं बढ़ाया है। पिछले चुनाव के बराबर ही इसे रखा गया है। इस तरह से निर्धारित सीमा के भीतर ही प्रत्याशी खर्च कर पंचायत चुनाव लड़ेंगे। 

ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने के लिए पूर्व प्रधान पंचायत सचिवों से एनओसी लेने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। शासन की ओर से पंचायतराज विभाग को ऐसे पूर्व प्रधानों को अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं जारी करने के निर्देश दिए गए है, जिनसे विभिन्न मामलों में रिकवरी की गई है। रिकवरी की कार्रवाई का सामना कर चुके प्रधान भी एनओसी के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों ने अपने दस्तावेजों को तैयार करना शुरू कर दिया है। सभी विभागों से एनओसी सहित अन्य दस्तावेेजों को पूरा कराया जा रहा है, जिससे नामांकन में किसी प्रकार की कोई समस्या न आ सके। बता दें कि कई ग्राम प्रधानों ने विकास कार्यों में अनियमितताएं बरती थीं। शिकायत प्राप्त होने पर जांच कमेटियों द्वारा जांच की गई। जांच में वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं। इस आधार पर ग्राम प्रधानों से धनराशि की वसूूली करने के आदेश जारी किए गए।

कई ग्राम प्रधान ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक रिकवरी की धनराशि जमा नहीं की है। अब ऐसे ग्राम प्रधान फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यह प्रधान अब विभाग से एनओसी लेने के लिए पंचायत सचिवों से जुगाड़ लगा रहे हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान पद के लिए पंचायत सचिव की ओर से एनओसी जारी की जाती है। डीपीआरओ बनवारी सिंह ने बताया कि बिना रिकवरी की धनराशि जमा किए किसी भी प्रत्याशी को एनओसी नहीं दी जाएगी। सभी पंचायत सचिवों को इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 

जानिए कितनी है जमानत राशि और चुनाव प्रचार राशि

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जमानत व खर्च की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। सदस्य ग्राम पंचायत 500 रुपये, क्षेत्र पंचायत 02 हजार रुपये, जिला पंचायत 04 हजार रुपये व प्रधान पद के लिए 02 हजार रुपये जमानत धनराशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को जमानत धनराशि निर्धारित की आधी ही जमा करनी होगी। ऐसे ही चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित हो चुकी है। जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार, क्षेत्र पंचायत 75 हजार, जिला पंचायत 1.50 लाख व प्रधान पद के प्रत्याशी 75 हजार रुपये चुनाव के दौरान खर्च करेंगे। नामांकन के बाद से प्रत्याशी का खर्च जोड़ा जाएगा। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के तहत नामांकन से लेकर मतगणना परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्रत्याशी को तैयार रखना होगा। परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर खर्च का ब्योरा प्रत्याशी प्रस्तुत करेंगे।

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