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बोकारो जिला में बाईक में अब पिछले सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) लीड ऐजन्सी सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखण्ड, राँची के पत्रांक-173 दिनांक-18-06-2024 के आलोक में जिले के सभी जनता / नागरिकों को सूचित किया जाता है कि Driver तथा pillion Rider (पिछे बैठने वाले) द्वारा हेलमेट का प्रयोग 90% नहीं किया जाता है। यातायात व्यवस्था को सृदृढ़ करने हेतु Driver तथा Pillion Rider द्वारा हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य है। एतद हेलमेट के उपयोग करने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लायी जा सकती है।

अतः जिला अन्तर्गत सभी आम नागरिकों से अपील किया जाता है दो पहिया मोटरवाहन परिचालन के दौरान Driver तथा Pillion Rider हेलमेट का उपयोग निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रर्वत्तन (जांच) कार्य के दौरान यदि बिना हेलमेट का दो पहिया मोटरवाहन परिचालन करते पकडे जाते है, तो मोटरवाहन अधिनियम 1988 की संसुगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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