धर्म बदला तो तुरंत खत्म हो जाएगा SC दर्जा – सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति को लेकर दिया ऐतिहासिक फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे SC समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता।
फैसले के अनुसार, ऐसे व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त माना जाएगा और उसे SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी कानूनी संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।