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मांगों को लेकर दवा व्यापारियों ने ज्ञापन दिया

मेरठ। दवा के थोक विक्रेता यदि अलग से कहीं दवा का भंडारण करते हैं, तो उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के इस आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए दवा के थोक व्यापारियों ने बुधवार को सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नाम डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा।

मेरठ ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र भसीन और महामंत्री रजनीश कौशल ने बताया कि थोक दवा व्यापारियों द्वारा पूर्व से विधिवत गोदाम लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं, तथा उनका नियमित रूप से नवीनीकरण भी कराया जाता रहा है।

किंतु वर्तमान में लागू नये ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग पोर्टल की संरचना में निम्नलिखित गंभीर त्रुटियां एवं कमियां विद्यमान हैं, जिनके कारण विधि का पालन करना व्यवहारिक रूप से असंभव होता जा रहा है।

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