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सरिया चोरी करने के दो आरोपियों को सत्र न्यायालय से 6 शर्तों पर मिली जमानत

प्रत्येक को 50 हजार रुपये की दो-दो स्थानीय जमानतें पेश करने पर रिहाई का आदेश

सोनभद्र। सरिया चोरी करने के दो आरोपियों मोतीलाल साहू व किशन उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी बुधवार को सत्र न्यायाधीश सोनभद्र राम सुलीन सिंह की अदालत ने मंजूर कर लिया। साथ ही 50-50 हजार रुपये की दो स्थानीय जमानतें दाखिल करने पर 6 शर्तों के अधीन रिहाई का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 जनवरी 2026 को उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह प्रभारी चौकी हिंदुआरी पुलिस कर्मचारियों के साथ देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अपराधियों के बाबत बिच्छी पड़ाव पर मौजूद था कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि पटरी के बगल में खेत में तीन व्यक्ति मौजूद हैं जो मोटी पतली सरिया को सस्ते दाम में बेचने की बात राहगीरों से कर रहे हैं। लेकिन राहगीर चोरी की सरिया होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। अगर जल्दी किया जाए तो तीनों सरिया के साथ पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और दो लोगों को मौके से सरिया के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना नाम पता क्रमशः मोतीलाल साहू पुत्र रमाकांत साहू निवासी लक्ष्मीपुर, थाना बारगढ़, जिला चित्रकूट व किशन उर्फ कल्लू पुत्र बल्लू प्रसाद निवासी बुड़हर कला, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र बताया। उनके कब्जे से 18.15 कुंतल सरिया बरामद हुई।
अधिवक्ता चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने मोतीलाल साहू व किशन उर्फ कल्लू की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी न होने पर जमानत का पर्याप्त आधार मानते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर लिया। साथ ही 50-50 हजार रुपये की दो स्थानीय जमानतें दाखिल करने पर 6 शर्तो जिनमें बिना न्यायालय की अनुमति से देश नहीं छोड़ने, साक्ष्य नष्ट नहीं करने, दूसरा अपराध नहीं करने, किसी गवाह को धमकी नहीं देने , न्यायालय में उपस्थित होने की दशा में रिहाई का आदेश दिया है।

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