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नगर निगम अंबाला में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पर कांग्रेस का कड़ा विरोध, नियम, कानून और न्यायालय की अवहेलना का आरोप

जगाधरी/अंबाला।31/12/25 नगर निगम अंबाला में वार्डों के आरक्षण एवं परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला शहर ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत होकर मिथुन वर्मा, एडवोकेट एवं निगम सदस्य/पार्षद, वार्ड नं. 10 ने उपायुक्त अंबाला को दिनांक 30.12.2025 को विस्तृत Representation एवं Objection सौंपते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा नियमों, अधिनियमों और पारदर्शिता को पूरी तरह ताक पर रखकर जल्दबाज़ी में वार्ड आरक्षण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मिथुन वर्मा ने कहा नगर निगम अंबाला में आज तक अंतिम वार्ड परिसीमन अधिसूचना को विधिवत सार्वजनिक नहीं किया गया। न तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट पर, न उपायुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर और न ही नगर निगम अंबाला की आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम परिसीमन अधिसूचना उपलब्ध है। जब तक अंतिम परिसीमन अधिसूचना प्रकाशित नहीं होती, तब तक वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करना कानूनन असंभव है और ऐसी किसी भी प्रक्रिया को शुरू से ही अवैध माना जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि 12/12/2025 को जारी प्रारंभिक अधिसूचना में किसी भी वार्ड की कुल जनसंख्या, SC, BC-A, BC-B वर्ग की जनसंख्या का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, जबकि बिना जनसंख्या के आंकड़ों के आरक्षण तय करना पूरी तरह मनमाना, गैर-पारदर्शी और कानून के विरुद्ध है।

तदर्थ निकाय(Adhoc Body) और एकतरफा निर्णयों पर सवाल पर मिथुन वर्मा ने कहा कि वर्तमान Adhoc Body की संरचना असंतुलित है, जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हैं। न तो कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि है और न ही पिछड़ा वर्ग (BC) समाज का कोई प्रतिनिधित्व। ऐसी स्थिति में SC, BC-A, BC-B एवं महिला वार्डों का आरक्षण करना लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला उल्लंघन है।

उच्च न्यायालय में मामला लंबित पर मिथुन वर्मा ने स्पष्ट किया कि Adhoc Body और पूरी परिसीमन/आरक्षण प्रक्रिया को लेकर माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है, जिसमें 15.12.2025 को Notice of Motion जारी हो चुका है तथा अगली सुनवाई 21.01.2026 को निर्धारित है।
इसके बावजूद प्रशासन द्वारा 31.12.2025 को वार्ड आरक्षण की बैठक प्रस्तावित करना यह दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन को न्यायालय के आदेशों का कोई सम्मान नहीं है।उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार और प्रशासन को इतनी क्या जल्दी है? क्या उन्हें डर है कि 21 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय भाजपा की “इलेक्शन चोरी” की इस पूरी प्रक्रिया पर रोक न लगा दे, इसलिए नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर जल्दबाज़ी में यह प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।
कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को पूरी ताकत से उठा रही है, और इसे सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ने का काम करेगी।

श्री पवन अग्रवाल शहरी जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अंबाला शहर ने अपने बयान में कहा
“नगर निगम अंबाला में वार्ड परिसीमन और आरक्षण के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह लोकतंत्र और संविधान दोनों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने अपने निगम सदस्य मिथुन वर्मा को अधिकृत किया है कि वे इस पूरे मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर मजबूती से उठाएं।
जब मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और अगली तारीख 21 जनवरी तय है, तो उससे पहले प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की जल्दबाज़ी साफ दर्शाती है कि कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की इस चुनावी धांधली को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।”
कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 31.12.2025 को प्रस्तावित वार्ड आरक्षण बैठक को तत्काल स्थगित किया जाए,l
और अंतिम वार्ड परिसीमन अधिसूचना वार्ड-वाइज जनसंख्या सार्वजनिक की जाए तथा माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेशों तक पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।अन्यथा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को और अधिक तीव्र आंदोलन व कानूनी कार्रवाई के माध्यम से उठाने के लिए बाध्य होगी।

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