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वाराणसी में स्वच्छता के नए रूल जान लें, सड़क पर थूका तो 1000 का जुर्माना, कूड़ा फेंका तो..

चंदौली वाराणसी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नया सैनिटेशन रेगुलेशन जारी किया गया है। जी हां, अगर आप वाराणसी की सड़कों पर पान थूकते हुए या गाड़ी चलाते समय सड़क पर कचरा फेंकते हुए पकड़े गए, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। नगर निगम ने सफाई अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

वाराणसी नगर निगम ने वाराणसी में UP सॉलिड वेस्ट रेगुलेशन 2021 को पूरी तरह से लागू कर दिया है। विभागों ने नई पेनल्टी बुक भी बांटी हैं। निगम ने एक मीटिंग में 2017 के सैनिटेशन रेगुलेशन को भी अमान्य घोषित कर दिया है।

नगर निगम कमिश्नर ने साफ किया है कि सैनिटेशन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर अब तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा। जो कोई भी इन नियमों का बार-बार उल्लंघन करेगा और उस पर पहले भी जुर्माना लग चुका है, तो उसे FIR का भी सामना करना पड़ेगा। नए सिस्टम के तहत निगम ने 33 पॉइंट के आधार पर जुर्माना लगाने का प्रावधान जारी किया है। पहला और सबसे अहम नियम सड़क पर थूकना है। ऐसा करने वालों पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा। इसी तरह, सड़क पर कचरा फेंकने पर भी ₹1,000 का जुर्माना लगेगा।

* अगर आप वाराणसी में रहते हैं और सुबह की सैर पर निकले हैं और अपने पालतू कुत्ते को साथ ले गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका पालतू जानवर सड़क पर कहीं भी शौच करता है, तो नगर निगम आप पर ₹500 का जुर्माना लगाएगा।

* कचरा निपटान के नियमों में भी ज़रूरी बदलाव किए गए हैं, जिसमें साफ़ किया गया है कि अगर आप खुले मैदान, पार्क या खाली ज़मीन पर कचरा फेंकते हैं, तो ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

नदियों में पूजा का सामान फेंकने की इजाज़त नहीं होगी।

* नए नियमों के तहत, नदियों, शहर के नालों या किसी दूसरे पानी के रास्ते में पूजा का सामान फेंकने पर ₹750 का जुर्माना लगेगा। कचरा फेंकते हुए पकड़े जाने पर भी ₹500 का जुर्माना लगेगा।

* स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर या ऐतिहासिक इमारत के पास कचरा फेंकने पर ₹750 का जुर्माना लग सकता है।

* अगर आप अपने घर या जगह पर 24 घंटे से ज़्यादा कचरा छोड़ते हैं, तो भी आप पर ₹500 का जुर्माना लग सकता है।

प्लास्टिक पर सख्त कार्रवाई

शहर में प्लास्टिक भी एक बड़ी समस्या है, और इसे दूर करने के लिए, निगम ने अब इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया है। बैन प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल, बनाने और बांटने के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। कंस्ट्रक्शन या तोड़-फोड़ का मलबा सड़क किनारे या नालियों में फेंकने पर भी ₹3,000 का जुर्माना लगेगा।

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