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Lock Down-4: शर्तों के साथ सभी तरह की दुकानों को खोलने की मिली इजाजत

अंबेडकरनगर। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लॉकडाउन का पालन कर रहे जनपदवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी तरह की दुकानों को शर्तों के मुताबिक खोले जाने की इजाजत दे दी है।

अब सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग व मॉस्क पहनने जैसी शर्तों का पालन करते हुए दुकानें खुल सकेंगी। न सिर्फ जिले के भीतर, वरन गैर जनपदों की भी निजी वाहनों से यात्री जरूरी प्रतिबंध के साथ बिना किसी अनुमति के कर सकेंगे।

गौरतलब है कि कोरोना वॉयरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन.4 घोषित किया है। लॉकडाउन थ्री में जिला प्रशासन ने जिले में कई तरह की रियायतें दी थीं, लेकिन आलापुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाते ही कुछ एक सप्ताह की छूट के बाद सभी तरह की दुकानों को फिर से बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जिले में एक बार फिर से लगभग पूरी तरह लाॅकडाउन का दौर कायम हो गया।

केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन चार की घोषणा नहीं की थी तो भी उससे पहले ही जिला प्रशासन ने जिले में एहतियातन 31 मई तक बंदी लागू कर दी थी। इस बीच केंद्र व प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के बाद लाॅकडाउन-4 के सम्बंध में जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने जो आदेश जारी किया है,उसमें तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सभी प्रकार की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सामान्य आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अत्यंत आवश्यकता पडने व ठोस कारण होने पर ही नागरिकों को आवागमन करने दिया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने व बगैर मास्क के निकलने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि बगैर मास्क के दुकान पर आने वाले ग्राहकों को कोई भी सामग्री नहीं दी जाएगी।

इन्हें नहीं है खुलने की अनुमति
समस्त स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थान 31 मई तक पूरी तरह बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की ही अनुमति रहेगी। सत्कार सेवाएं समस्त सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल, पार्क, थिएटर, सभागार, असेंबली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थल बंद रहेंगे। खेल परिसर व स्टेडियम को खोलने की अनुमति है, परन्तु इसमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। समस्त राजनीतिक, खेल, शैक्षिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम समेत अन्य सामूहिक गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। समस्त धार्मिक स्थल, पूजास्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

16 हॉटस्पॉट इलाकों में रहेगी पूर्ण पाबंदी
हॉटस्पॉट बने 16 इलाकों में अस्थाई रूप से सील किए गए राजस्व गांवों व उनके नजदीक के एक किमी क्षेत्र में प्रवेश व निकास एवं वाहनों का संपूर्ण संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सील किए गए एवं आसपास के इलाके के अंदर बाहर किसी व्यक्ति व वाहन आदि का आवागमन अपरिहार्य परिस्थितियों में होगा। सील किए गए क्षेत्र में लगाए गए लोकसेवक, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सफाईकर्मी के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन चिह्नित क्षेत्रों में 24 घंटे 112 वाहन से पेट्रोलिंग होती रहेगी।

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