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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा

फतेहपुर । नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि गाज़ीपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को शाह गांव का रहनेवाला फ़िरोज़ चिकवा शादी का झांसा देकर उसके साथ सात-आठ माह तक दुष्कर्म करता रहा। जिससे किशोरी को गर्भ ठहर गया था। परिजनों द्वारा शादी करने की बात कहने पर उसने इनकार कर दिया। पीड़िता ने इस संबंध में 11 फरवरी 2017 को गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। मुकदमे पर संज्ञान लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम रविकांत ने सुनवाई शुरू की थी। बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपी फ़िरोज़ को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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