देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
*ANN NEWS*
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण का एलान कर दिया है। अब पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्रीय गृह (मंत्रालय) ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
बता दें कि देश में लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू हुआ था। इसके चलते आम जनजीवन के साथ-साथ तमाम आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार भी थम गई थी।
चौथे चरण में इन पर रहेगा प्रतिबंध
सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, घरेलू स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू एयर एंबुलेंस और गृह (मंत्रालय) से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से हवाई सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा।
मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा।
होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उनको अनुमति होगी, जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, दूसरे स्थानों पर फंसे लोगों और क्वारंटीन केंद्रों के तौर पर किया जा रहा है। रेस्टोरेंट को भोजन की होम डिलिवरी करने की भी अनुमति रहेगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे सभी स्थान बंद रहेंगे।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडिम को खुलने की अनुमति रहेगी, हालांकि, दर्शकों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
चौथे चरण में इन चीजों की रहेगी अनुमति
अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी, इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी।
राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश खुद करेंगे।
लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।
ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के लिए दिशा-निर्देश
ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (मंत्रालय) द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा।
रेड और औरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशा-निर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो, इस पर सख्त नजर रखी जाएगी।
मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी।
कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।
रिपोर्ट-Tehsim faridi
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