हत्या करने के दोषी पति को 10 साल कैद
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने के दोषी को पति सोनू उर्फ गब्बर निवासी ललौदा को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
वहीं विवाहिता के ससुर रामकुमार को शव खुर्द-बुर्द करने के आरोप में तीन वर्ष की सजा सुनाई है।