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छेड़छाड़ के दोषी को एक वर्ष की कैद

जींद। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एएसजे की अदालत ने आरोपी को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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