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छत्तीसगढ़ में आरआई भर्ती परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एसएलपी खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षक (आरआई) भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के अनुसार, आरआई भर्ती परीक्षा की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहां राहत नहीं मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए एसएलपी को खारिज कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया में आ रही कानूनी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे।

राज्य सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब नियमानुसार आगे की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों में भी फैसले के बाद खुशी का माहौल है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया को कानूनी वैधता मिली है और अब नियुक्ति संबंधी कार्यवाही जल्द आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि, भर्ती से जुड़े अन्य प्रशासनिक कदम विभागीय प्रक्रिया के अनुसार ही पूरे किए जाएंगे।

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