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15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर पहुंचेगा बीएलओ, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान शुरू

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु 15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर सत्यापन अभियान चलेगा : उपायुक्त

जिले के 4.29 लाख मतदाताओं तक पहुंचेंगे बीएलओ, गणना प्रपत्र भरना होगा अनिवार्य

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 21 जुलाई को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

पात्र मतदाता सूची में शामिल हों, अपात्र नाम हटें : उपायुक्त सतपाल शर्मा

मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए सभी मतदाता गणना प्रपत्र सही ढंग से भरें : जिला निर्वाचन अधिकारी

पंचकूला, 8 जून : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए हरियाणा में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा 15 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर सत्यापन (हाउस-टू-हाउस वेरिफिकेशन) का कार्य किया जाएगा।

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा आज लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित कर रहे थे।


उन्होंने बताया कि जिला पंचकूला में कुल 4,29,273 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 01-कालका विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,99,315 मतदाता हैं, जिनमें 1,03,895 पुरुष, 95,407 महिला तथा 13 अन्य मतदाता शामिल हैं। इसी प्रकार 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,29,958 मतदाता हैं, जिनमें 1,20,628 पुरुष, 1,09,323 महिला तथा 7 अन्य मतदाता शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्रों की छपाई करवा ली गई है। ये गणना प्रपत्र सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से संबंधित मतदाताओं को वितरित किए जाएंगे। बीएलओ अपने मतदान केंद्र से संबंधित सभी मतदाताओं के पते पर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। इसके उपरांत बीएलओ घर-घर जाकर इन प्रपत्रों को एकत्रित करेंगे। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र बीएलओ को प्राप्त होंगे, केवल उन्हीं के नाम प्रारंभिक प्रकाशन के दौरान जारी की जाने वाली मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे।

उपायुक्त ने बताया कि जिन मतदाताओं को यह जानकारी नहीं है कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उनका स्वयं का नाम अथवा उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम भारत के किसी राज्य या हरियाणा राज्य के किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, किस भाग (मतदान केंद्र संख्या) तथा मतदाता सूची की किस क्रम संख्या में दर्ज है, वे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध Search your name in last SIR के तहत अपने माता-पिता, दादा-दादी का नाम खोज सकते है।

उन्होने बताया कि कोई भी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर सर्विस पोर्टल (voters.eci.gov.in) साईट पर अपना गणना प्रपत्र ऑनलाईन भरकर जमा करवा सकता है। जिस पर सम्बंधित बीएलओ द्वारा आगामी कार्यवाही की जाएगी। कोई भी मतदाता उक्त साईट के माध्यम से अपना डाटा वर्ष 2002 की मतदाता सूची के साथ अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी के साथ मिलान कर सकता है।

उन्होंने बताया कि सभी मैप्ड एवं अनमैप्ड मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र को सही एवं पूर्ण रूप से भरकर संबंधित बी.एल.ओ. को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि जिले की दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची त्रुटिरहित एवं अद्यतन रूप में तैयार की जा सके।

उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को किया जाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां 21 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारा 21 जुलाई से 18 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके उपरांत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा।

इस अवसर पर उपायुक्त ने आहवान किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण से सम्बंधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि कोई भी अपात्र मतदाता मतदाता सूची में सम्मिलित न रहे तथा कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में सम्मिलित होने से न छूटे।

इस मौके पर इलैक्शन तहसीलदार श्री अजय राठी और इलैक्शन कानूनगो श्री कुलदीप सिंह भी उपस्थित थे।

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