logo
Select Language
Hindi
Bengali
Tamil
Telugu
Marathi
Gujarati
Kannada
Malayalam
Punjabi
Urdu
Oriya

इलाहाबाद हाईकोर्ट से तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी खारिज.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
▪️इलाहाबाद हाईकोर्ट से तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी खारिज.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी और इत्तेहाद-ए-मिलत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। तौकीर रजा पर शहर में दंगे की साजिश रचने और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने के गंभीर आरोप हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।सोची-समझी साजिश के तहत हुई हिंसामामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हुई हिंसा अचानक नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। इस उपद्रव के दौरान शहर में कई जगहों पर आगजनी, अंधाधुंध फायरिंग और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले किए गए थे।तौकीर रजा है हिंसा का मास्टरमाइंडपुलिस और जांच एजेंसियों ने मौलाना तौकीर रजा को इस पूरी हिंसा का मुख्य सूत्रधार (मास्टरमाइंड) माना है। हिंसा की इस घटना से जुड़े कुल 10 अलग-अलग आपराधिक मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है, और इन सभी मामलों में तौकीर रजा खान नामजद आरोपी हैं। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और पुलिस रिपोर्ट को देखते हुए आरोपी को राहत देने से साफ इनकार कर दिया।

#badaunharpalnews #budaunharpal #badaunharpal #UttarPradeshNews #budaun #badaunnews #ujhani #badaun #delhi #bareilly #taukeerraza #maulana बदायूँ हर पल न्यूज़ @badaunharpalnews

1
0 views

Comment