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भिंड SP का सख्त निर्देश: रिश्तेदार की हुई बंदूक तो होगी FIR

भिंड: जिले में लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भिंड पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लाइसेंसी हथियार केवल उसी व्यक्ति के पास होने चाहिए जिसके नाम पर लाइसेंस जारी हुआ है। यदि कोई रिशतीदार या अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के नाम के हथियार का उपयोग करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी सूरज कुमार वर्मा ने यह भी कहा कि संबंधित लाइसेंसधारी के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जाएगी और हथियार लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने यह बताया कि कई बार लाइसेंसधारी अपने हथियार परिवार के अन्य सदस्यों या परिचितों को दे देते हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। अब जिले में जांच और निगरानी को और कड़ा किया जाएगा।

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