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श्रम विभाग की नई पहल: फैक्ट्रियों और दुकानों में लागू होगी "हर्ट फ्री डेज काउंटर" व्यवस्था

शहडोल 4 जून 2026- कलेक्टर एवं श्रम शाखा द्वारा जिले के समस्त कारखाना एवं दुकान स्थापना संचालकों को श्रम विभाग की नवीन पहल "HURT FREE DAYS COUNTER" की अवधारणा अपनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह व्यवस्था कार्यस्थलों पर दुर्घटना रहित कार्य दिवसों की निगरानी एवं सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक कारखाना एवं दुकान स्थापना के मुख्य द्वार पर डिजिटल अथवा मैनुअल बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा, जिस पर दुर्घटना रहित दिनों की संख्या अंकित रहेगी। साथ ही नियोक्ताओं को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से श्रम विभाग के Labour.mp.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध "HURT FREE COUNTER" में जानकारी दर्ज करनी होगी। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद कार्यस्थल पर दुर्घटना होने तक सुरक्षित दिनों की गणना स्वतः प्रदर्शित होती रहेगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना, Near Miss अथवा सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की स्थिति में उसे संभावित दुर्घटना मानते हुए तत्काल पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इससे न केवल दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहायता मिलेगी, बल्कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

कलेक्टर ने सभी नियोक्ताओं एवं प्रतिष्ठान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा किसी भी दुर्घटना या संभावित दुर्घटना की सूचना तत्काल "हर्ट फ्री डेज काउंटर" पर दर्ज करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें। यह पहल श्रमिकों की सुरक्षा एवं औद्योगिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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