जून से नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई, 25,000 तक जुर्माना
सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में कड़े प्रावधान लागू किए हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो वाहन मालिक या अभिभावक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के अनुसार, नाबालिग के वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन मालिक पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित वाहन का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) रद्द किए जाने का भी प्रावधान है। साथ ही वाहन चला रहा नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य माना जा सकता है।
सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती बढ़ाई है। ओवरस्पीडिंग के मामलों में वाहन चालक पर ₹1,000 से ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, यदि कोई निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान बिना उचित प्रशिक्षण और परीक्षण के प्रमाणपत्र जारी करता पाया जाता है, तो उस पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यातायात विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर कार्रवाई
वाहन मालिक/अभिभावक पर ₹25,000 तक जुर्माना
वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है
नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं मिलेगा
ओवरस्पीडिंग पर ₹1,000–₹2,000 जुर्माना
गलत तरीके से प्रमाणपत्र जारी करने वाले ड्राइविंग स्कूल पर ₹5,000 जुर्माना
सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।