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दुर्ग जनपद पंचायत सीईओ निलंबित, शिकायत पर कार्रवाई

दुर्ग, 01 जून 2026/ जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पाण्डेय को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और आम जनता से अशिष्ट व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग संभाग के आयुक्त द्वारा 1 जून 2026 को जारी आदेश के तहत की गई।


जानकारी के अनुसार, कलेक्टर दुर्ग ने 30 मई 2026 को भेजे गए प्रस्ताव में सीईओ रूपेश कुमार पाण्डेय के खिलाफ निलंबन की अनुशंसा की थी। आरोप है कि शासन के सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम थनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान उन्होंने आम नागरिकों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया। मामले से संबंधित वीडियो क्लिप के अवलोकन में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए।

आयुक्त कार्यालय ने पहले 30 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन रूपेश कुमार पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

आदेश में कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवकों का आम नागरिकों के प्रति शिष्ट व्यवहार आचरण संहिता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अशिष्टता और कर्तव्य में लापरवाही को सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया है।


निलंबन अवधि के दौरान रूपेश कुमार पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

वहीं, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महेन्द्र कुमार जांगड़े, प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आयुक्त सत्य नारायण राठौर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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