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पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 1, 8, 15 और 22 जून को 1 लाख से 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों की होगी सुनवाई

पंचकूला, 29 मई : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही आयोजित की जाएगी।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि रेगुलेशन 2.8.2 के तहत जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक तथा 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 1, 8, 15 और 22 जून को किया जाएगा। यह कार्यवाही यूएचबीवीएन मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लॉट-3 एवं 4, सेक्टर-14 पंचकूला में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित होगी।

मंच के दौरान गलत बिजली बिल, बिजली दरों से जुड़े मामले, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर तथा वोल्टेज संबंधी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। हालांकि बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग तथा घातक और गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता और निगम के बीच विवाद के निपटान के लिए शिकायत दर्ज कराने से पहले उपभोक्ता को पिछले छह माह के औसत बिजली बिल के आधार पर निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। साथ ही उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या अन्य फोरम में लंबित नहीं है।

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे निर्धारित तिथियों पर मंच में उपस्थित होकर अपनी बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान करवाएं।

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