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एक्टिवा स्कूटी का रु 3,95,000 का चालान...

एक्टिवा स्कूटी का रु 3,95,000 का चालान... नहीं भरने पर स्कूटी हुई इंपाउंड ....

गुरुग्राम यातायात द्वारा यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है!
इसी कड़ी में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित चालानों का भुगतान न करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 167(8) के तहत कार्रवाई की जा रही है! साथ ही वाहन चालकों को लंबित चालानों की जानकारी देकर जल्द भुगतान के लिए जागरूक भी किया जा रहा है!

शुक्रवार को जेनपैक्ट चौक पर विशेष चेकिंग अभियान के दौरान सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार अपनी टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे;
इसी दौरान एक स्कूटी को जांच के लिए रोका गया। जांच में स्कूटी पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 41 चालान लंबित पाए गए! इनमें बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, बिना हेलमेट समेत अन्य उल्लंघन शामिल थे!

इन सभी लंबित चालानों की कुल जुर्माना राशि ₹3.95 लाख पाई गई!लंबे समय से जुर्माना राशि जमा न करने पर यातायात पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्कूटी को इंपाउंड कर निर्धारित पार्किंग में खड़ा करा दिया!

गुरुग्राम यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज जैसे इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन आदि अपडेट रखें। साथ ही लंबित चालानों का समय पर भुगतान करें!

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