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हरियाणा सरकार ने गैर-सरकारी पदाधिकारियों के लिए नई सेवा शर्तें लागू कीं

हरियाणा: हरियाणा सरकार ने पहली बार गैर-सरकारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के लिए समान सेवा शर्तें लागू कर दी हैं। नई नीति के तहत चेयरमैन को मासिक 75 हजार रुपए तक मानदेय, 50 हजार रुपए तक मकान किराया भत्ता, सरकारी वाहन, ड्राइवर और स्टाफ जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। वाइस चेयरमैन को 45 हजार रुपए तक मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि सदस्यों को 30 हजार रुपए तक मानदेय मिलेगा।

सरकार ने टेलीफोन, मोबाइल, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता और स्टाफ कार से जुड़े नियम भी निर्धारित किए हैं। यदि कोई गैर-सरकारी पदाधिकारी विधायक है और सरकारी फ्लैट में रह रहा है, तो उसे हाउस रेंट नहीं मिलेगा, लेकिन लाइसेंस फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के अनुसार ग्रेड-1 अधिकारियों के बराबर होगा। चेयरमैन को अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारी के समान स्टाफ कार और ड्राइवर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

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