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फर्जी प्लॉट सौदे में 10 लाख की ठगी, लंबे समय से फरार आरोपी धर्मशाला से गिरफ्तार

पंचकूला/कालका, 28 मई — पंचकूला पुलिस की कालका थाना टीम ने प्लॉट बेचने के नाम पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था।
पुलिस के अनुसार कालका निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी पहचान लेखराज नामक व्यक्ति से थी। लेखराज ने उसे एक प्लॉट/मकान खरीदने का प्रस्ताव दिया और कहा कि दोनों मिलकर सौदा कर सकते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात विमल राय उर्फ मंगा से हुई, जिसने खुद को मकान मालिक बताते हुए भरोसे में लिया।
आरोपी ने टिपरा क्षेत्र में करीब 190 वर्ग गज का मकान दिखाकर वर्ष 2022 में दोनों पक्षों से सौदा तय किया और मकान बेचने के नाम पर कुल 10 लाख रुपये ले लिए। आरोपी ने इकरारनामा भी तैयार करवाया, लेकिन रकम लेने के बाद लगातार टालमटोल करता रहा और बाद में फरार हो गया। जांच में सामने आया कि आरोपी द्वारा दिखाए गए दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी भी संदिग्ध और फर्जी थे।
शिकायत के आधार पर थाना कालका में 12 फरवरी 2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनसा राम के नेतृत्व में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने आरोपी के पुराने और नए ठिकानों पर लगातार दबिश दी।
पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार अपने पते बदल रहा था, लेकिन तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस ने आरोपी विमल राय उर्फ मंगा निवासी कालका, हाल किरायेदार जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को 26 मई 2026 को धर्मशाला से गिरफ्तार कर लिया।
डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से गहन पूछताछ की गई और उसे 27 मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच अवश्य करें और बिना सत्यापन के बड़ी रकम का भुगतान न करें।
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