दिल्ली Gymkhana क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश
दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग और सफदरजंग रोड के संवेदनशील इलाके में स्थित Delhi Gymkhana Club को 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने बताया कि यह 27.3 एकड़ जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरतों के लिए आवश्यक है। सरकार ने पुराने पट्टे की शर्तों के तहत इस जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि यह क्षेत्र रणनीतिक और संवेदनशील माना जाता है।
क्लब की स्थापना 1913 में ब्रिटिश काल में हुई थी और यह बड़े नौकरशाहों, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जजों, उद्योगपतियों और राजनेताओं का प्रतिष्ठित सामाजिक केंद्र रहा है। क्लब प्रशासन और सदस्य दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने सरकार की अचानक कार्रवाई, क्लब की आय पर असर और करीब 600 कर्मचारियों की नौकरियों के खतरे की बात कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन जवाब मांगा है। यह मामला राजनीतिक विवाद का कारण भी बना है, जहां विपक्ष ने इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बताया है और सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है।