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हरियाणा में गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत, 2 महीने में नियमित करने के आदेश।

हरियाणा में गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत, 2 महीने में नियमित करने के आदेश।
माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि 20 साल से सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचरों को “स्पेयर पार्ट” की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने के भीतर नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। फैसले के बाद प्रदेशभर के हजारों गेस्ट टीचरों में खुशी की लहर है।

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