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पश्चिम बंगाल सरकार 1 जून से महिलाओं के लिए 3,000 रुपये की मासिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना शुरू करेगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए तीन हजार रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 'अन्नपूर्णा योजना' अधिसूचित की है। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई यह योजना 1 जून 2026 से प्रभावी होगी। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता सीधे हस्तांतरित की जाएगी। योजना के लिए पात्र होने हेतु महिलाओं की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वे आयकर दाता नहीं होनी चाहिए और न ही वे स्थायी सरकारी नौकरी करती हों या राज्य या केंद्र सरकार, वैधानिक निकायों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त करती हों। नए आदेश के तहत, लक्ष्मी भंडार योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, एसआईआर-2026 प्रक्रिया के दौरान मृत, स्थानांतरित, नाम हटाए गए या अनुपस्थित मतदाता के रूप में पहचाने गए व्यक्ति, या मतदाता पर्ची वितरण के दौरान चिह्नित किए गए व्यक्ति इस योजना से बाहर रखे जाएंगे। एसआईआर ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने वाले या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत आवेदन जमा करने वाले लाभार्थियों को उनके आवेदनों के कानूनी निपटारे तक वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। नए आवेदकों के लिए, अन्नपूर्णा योजना का एक ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। सभी नए आवेदनों का सत्यापन और जांच अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ), शहरी क्षेत्रों में उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) और कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अधिकारी शामिल हैं। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और केएमसी आयुक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अंतिम स्वीकृति प्राधिकारी होंगे, और सत्यापित रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी।

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